सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए रिपब्लिक टीवी के पत्रकार अर्णब गोस्वामी को आज जमानत दे दी है. और सरकार से आगे भी इस तरह से किसी पर व्यक्तिगत कार्यवाही करने के लिए सख्त मना किया है.
आपको बता दें कि बीते 4 नवंबर को अर्नब गोस्वामी को एक इंटीरियर डिजाइनर की आत्मह’त्या करने के मामले में मुंबई को उनके घर से गिरफ्ता’र किया गया था जिसके बाद लगभग तीन बार अर्णब गोस्वामी की जमानत की अर्जी किसी न किसी वजह से खारिज होती रही लेकिन अंततः आज रिपब्लिक टीवी के editor-in-chief अर्णब गोस्वामी को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है.
Arnab Goswami bail plea in Supreme Court: A Bench headed by Justice Chandrachud says Arnab Goswami and two other accused be released on interim bail on a bond of Rs 50,000. It directs the Commissioner of Police to ensure the order is followed immediately. https://t.co/7x9y0DjkKd
— ANI (@ANI) November 11, 2020
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के इंटीरियर डिजाइनर ‘अन्वय नाइक’ आत्मह’त्या वाले मामले में ‘अर्नब गोस्वामी’ को 50 हजार के निजी मुचलके पर ज़मानत देते हुए अर्नब गोस्वामी को जेल से रिहा करने का आदेश दे दिया है.
दिग्गज वकील ‘हरीश साल्वे’ देख रहे थे अर्नब गोस्वामी का केस
आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के ज़मानत की अर्ज़ी लगाने के लिए कोर्ट में अर्नब गोस्वामी की ओर से देश के बड़े दिग्गज वकील ‘हरीश साल्वे’ पेश हुए थे.
हरीश साल्वे ने बताया, महारष्ट्र के ‘अन्वय नाइक की फर्म पिछले 7-8 साल से घाटे में चल रही थी. ऐसा हो सकता है कि उसने पहले खुद अपनी मां की ह’त्या की हो और बाद में उसने खुद से सुसाइड कर लिया हो, जबकि अर्नब गोस्वामी ने उसका सभी बकाया रकम को तय समय पर चुका दिया था.